बुलंदशहर कोर्ट ने लगाया 30 हजार रुपये का जुर्माना:नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद,8 साल पुराने मामले में फैसला...TV Newsकल तक
Reporter Kadeem Rajput TV Newsकल तक
September 03, 2025
बुलंदशहर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। थाना रामघाट क्षेत्र में 2017 में हुई इस घटना में आरोपी मोनू ने एक नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म किया था। मामले में थाना बीबीनगर में धारा 377 भादवि और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मॉनीटरिंग सेल बुलंदशहर ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह (एडीजे/पोक्सो-01) की अदालत ने आरोपी मोनू को दोषी पाया। मामले में 6 गवाहों की गवाही दर्ज की गई। उसे 20 वर्ष का कठोर कारावास और 30,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। अभियोजन पक्ष से अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार कांस्टेबल वसीम और कोर्ट मोहर्रिर महिला हेड कांस्टेबल दीपा तोमर ने मामले की पैरवी की।
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