बुलंदशहर में रेप के दोषी को 10 साल की सजा:तीन साल में आया फैसला,3 हजार रुपए जुर्माना भई लगा...TV Newsकल तक
Reporter Kadeem Rajput TV Newsकल तक
September 09, 2025
बुलंदशहर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुए दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। आरोपी आमिर पुत्र नवाब को 10 साल के कठोर कारावास की सजा और 13,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। मामला सितंबर 2022 का है, जब एतमादसराय गांव के निवासी आमिर ने एक युवती के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर थाना कोतवाली देहात में धारा 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने 16 अक्टूबर 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बुलंदशहर की मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कन्वेक्शन' अभियान के तहत चिह्नित किया गया। मामले में 6 गवाहों की गवाही दर्ज की गई। न्यायाधीश शिवानंद (एडीजे एफटीसी-03) की अदालत ने 8 सितंबर 2023 को यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष से ध्रुव कुमार, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार कांस्टेबल नरेश कुमार और कोर्ट मोहर्रिर अजीत कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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