बुलंदशहर में आरोपी को 20 साल की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माना,नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सजा...TV Newsकल तक

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Reporter Kadeem Rajput TV Newsकल तक

July 09, 2025

बुलंदशहर में आरोपी को 20 साल की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माना,नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सजा...TV Newsकल तक

बुलंदशहर में वर्ष 2020 में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है।

घटना थाना सिकंद्राबाद क्षेत्र की है। आरोपी शेरअली को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

आरोपी शेरअली बलराज सिंह भाटी कॉलोनी जोखाबाद का रहने वाला है।

पुलिस ने 29 अगस्त 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

मामले में 10 अगस्त 2020 को धारा 376 एबी भादवि और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

मॉनीटरिंग सेल ने की पैरवी यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत चिह्नित किया गया।

मामले में 6 गवाहों की गवाही हुई। बुलंदशहर की मॉनीटरिंग सेल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।

न्यायाधीश शगुन पवांर (एडीजे/पॉक्सो-03) ने 8 जुलाई 2023 को यह फैसला सुनाया।

अभियोजन पक्ष से अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार हेड कांस्टेबल उमेश कुमार और कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल दीपक शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Published on July 09, 2025 by Reporter Kadeem Rajput TV Newsकल तक
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