बुलंदशहर में आरोपी को 5 साल की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माना,नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को सजा...TV Newsकल तक
Reporter Kadeem Rajput TV Newsकल तक
July 03, 2025

बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी से एक छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को सजा मिली है।
मामला 2016 का है, जब आरोपी ने कोतवाली नगर क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की।
कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के साठा गांधीनगर निवासी जीतू उर्फ जितेन्द्र को न्यायालय ने दोषी करार दिया है।
उसने पीड़िता की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी और जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस ने 4 सितंबर 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
इस मामले में 18 जुलाई 2016 को थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया।
आरोपी पर धारा 354ए, 504, 506 भादवि के साथ पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की धाराएं लगाई गईं।
यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत चिह्नित किया गया।
न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह (एडीजे पॉक्सो-01) की अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
मामले में कुल 5 गवाहों की गवाही हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से भरत शर्मा, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार कांस्टेबल ओमकार सिंह और कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल संदीप कुमार ने मामले की पैरवी की।
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