स्याना हिंसा मामले में जिला पंचायत सदस्य को राहत:50 हजार के मुचलके पर होगी रिहाई,योगेश राज को हाईकोर्ट से मिली जमानत...TV Newsकल तक
Reporter Kadeem Rajput TV Newsकल तक
August 29, 2025
बुलंदशहर के स्याना हिंसा मामले में जिला पंचायत सदस्य योगेश राज को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। योगेश राज को 50 हजार रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों की गारंटी पर रिहा किया जाएगा। यह मामला 3 दिसंबर 2018 का है। हिंसक भीड़ ने चिंगरावठी चौकी में आगजनी की और कई निजी व सरकारी वाहनों को जला दिया था। स्याना कोतवाली क्षेत्र के चिंगरावठी में हुई हिंसा में तत्कालीन इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एक अगस्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 38 दोषियों को सजा सुनाई थी। इनमें से 33 दोषियों को सात वर्ष की सजा दी गई। वहीं इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में प्रशांत नट, राहुल, जोनी, डेविड और लोकेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। योगेश राज, जो तत्कालीन बजरंग दल के जिला संयोजक थे और वार्ड पांच से जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई थी।
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