बुलंदशहर कोर्ट ने 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया:नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल जेल,6 लोगों की हुई गवाही...TV Newsकल तक
Reporter Kadeem Rajput TV Newsकल तक
September 06, 2025

बुलंदशहर में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। विजय प्रताप मौर्य को न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 2020 का है, जब आरोपी ने खुर्जा नगर क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया था। उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था। इस मामले में खुर्जा नगर थाने में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। मामले में कुल 6 गवाहों ने गवाही दी। एडीजे/स्पेशल पोक्सो-01 की कोर्ट में चले मुकदमे में आरोपी को सभी आरोपों में दोषी पाया गया। मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार और कोर्ट मोहर्रिर दीपा तोमर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभियोजन पक्ष की ओर से महेश राघव ने पैरवी की। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366ए, 368, 342, 376(3), 506 के साथ पोक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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