ति समेत ससुराल वालों को 7 साल की सजा:दहेज हत्या में चार आरोपी दोषी करार,3-3 हजार का जुर्माना भी...TV Newsकल तक
Reporter Kadeem Rajput TV Newsकल तक
July 23, 2025

बुलंदशहर के नरसैना थाना क्षेत्र में 2018 में हुई दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 3,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजे-02 की अदालत ने मृतका के पति रमेश, सास नन्ही और देवर सचिन व मोहित कुमार को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला मोहल्ला तकियावाला, कस्बा बुगरासी का है। शिकायत में बताया गया कि उनकी बेटी को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। मृतका के पिता कन्हैया ने 2 मई 2018 को थाना नरसैना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में धारा 498ए, 323, 304बी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। 4 जुलाई 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। बुलंदशहर पुलिस की मॉनीटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत चिह्नित किया गया। मामले में 12 गवाहों की गवाही दर्ज की गई। न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा ने 22 जुलाई 2023 को फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष से देवेंद्र सिंह माहुर, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी यशपाल सिंह, पैरोकार कांस्टेबल सुनील और कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार व मनोज प्रजापति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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