राज्य सूचना आयुक्त बोले- वेतन से होगी वसूली:RTI सूचना न देने पर XEN पर 25 हजार जुर्माना,15 दिन की मोहलत दी...TV Newsकल तक
Reporter Kadeem Rajput TV Newsकल तक
September 09, 2025

बुलंदशहर में सूचना का अधिकार (RTI) कानून को नजरअंदाज करने पर राज्य सूचना आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, खुर्जा के अधिशासी अभियंता (XEN) राजीव कुमार आर्य पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आयोग ने आदेश दिया है कि जब तक जुर्माने की पूरी वसूली नहीं हो जाती, यह रकम सीधे उनकी सैलरी से वसूली जाएगी। तब तक उनके वेतन और अन्य देयकों पर रोक रहेगी।
मामला क्या है?...
खुर्जा तहसील के साउंड हबीबपुर गांव निवासी इंद्र देव ने जून 2023 में अपने ट्यूबवेल कनेक्शन में नाम सुधार के लिए आवेदन दिया था। ग्रामीण का कहना था कि विभागीय गलती से उनके नाम में गलतफहमी पैदा हो गई। असली नाम इंद्र देव पुत्र जयंती प्रसाद है, जबकि रिकॉर्ड में गलत तरीके से इंद्र देव शर्मा पुत्र जयंती प्रसाद शर्मा दर्ज हो गया। लेकिन विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इंद्र देव ने इस त्रुटि को दुरुस्त कराने के लिए 24 जून 2023 को आवेदन दिया और सभी जरूरी दस्तावेज भी सब्मिट किए।कई बार XEN ऑफिस और SDO सेकंड के चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। अधिकारियों ने हर बार टालमटोल किया और नाम सुधार लंबित ही रह गया।
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