बुलंदशहर यूरिया तस्करी केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला:इफको यूरिया कालाबाजारी मामले में चार आरोपियों पर रासुका निरस्त...TV Newsकल तक

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Repoter Kadeem Rajput TV Newsकल तक

October 14, 2026

बुलंदशहर यूरिया तस्करी केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला:इफको यूरिया कालाबाजारी मामले में चार आरोपियों पर रासुका निरस्त

बुलंदशहर में बहुचर्चित इफको यूरिया कालाबाजारी और तस्करी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और पुलिस को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों हारुन, रामेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू, यश राघव और हरेंद्र प्रताप पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका/एनएसए) को निरस्त कर दिया है और उन्हें तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। यह पूरा मामला पिछले साल 10 मई का है, जब अनूपशहर पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने सटीक सूचना के आधार पर कार्रवाई की थी। रविवार की छुट्टी का फायदा उठाकर बुलंदशहर के पीसीएफ गोदाम से सरकारी खाद की एक बड़ी खेप चोरी-छिपे सीमा पार भेजी जा रही थी। कृषि विभाग की टीम ने गंगा पुल के पास घेराबंदी कर लाखों रुपये कीमत की 1575 बोरी इफको यूरिया से लदे तीन ट्रकों को जब्त कर लिया था। इस दौरान मौके से मुख्य तस्कर हारुन खान को भी धर दबोचा गया था। मामले की जांच में विभागीय मिलीभगत और बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ था।

Published on October 14, 2026 by Repoter Kadeem Rajput TV Newsकल तक
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