बुलंदशहर कोर्ट ने 21 हजार का लगाया जुर्माना:दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा...TV Newsकल तक
Reporter Kadeem Rajput TV Newsकल तक
August 14, 2025
बुलंदशहर के खुर्जा नगर में एक दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा ने दोषी पर 21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला 2023 का है। खुर्जा नगर क्षेत्र में सुंदर उर्फ मनीष ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने इस मामले में धारा 376, 506 भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट की धारा 5जी/6 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सबूत जुटाए और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। बुलंदशहर की मॉनिटरिंग सेल ने मामले में प्रभावी पैरवी की। इन सबूतों से अभियुक्त का अपराध साबित हो गया। अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों के बयान अदालत में पेश किए। इस मामले में अभियोजक सुनील शर्मा, वरुण कौशिक और चंद्रभान सिंह का योगदान रहा। साथ ही मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार कॉन्स्टेबल जितेंद्र कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हेड कॉन्स्टेबल अंकित कुमार और हेड कॉन्स्टेबल संजीव कुमार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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