बुलंदशहर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया:गोकशी के केस में 25 दोषियों को 7 साल कैद,119 गोवंश बरामद हुए थे...TV Newsकल तक

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Repoter Kadeem Rajput TV Newsकल तक

November 18, 2025

बुलंदशहर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया:गोकशी के केस में 25 दोषियों को 7 साल कैद,119 गोवंश बरामद हुए थे...TV Newsकल तक

बुलंदशहर में गोकशी, गैंगस्टर और पशु क्रूरता के 25 अपराधियों को न्यायालय ने सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर कुल 15,050 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम (विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट चंद्रविजय श्रीनेत ने सुनाया। विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि यह मामला 2 मई 2005 का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम अकबरपुर और कमालपुर के जंगल में करीब 30 अज्ञात व्यक्ति गोकशी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना कोतवाली देहात की पुलिस रात करीब 2:30 बजे अकबरपुर-कमालपुर के जंगल में पहुंची। वहां एक खेत में रोशनी जल रही थी और लगभग 30 लोग गोकशी करते पाए गए। पुलिस को देखते ही दो आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से पुलिसकर्मियों पर फायर किया, जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे। पुलिस ने मौके से इमरान, इरफान, यामीन और सलीम नामक चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से गोकशी के उपकरण, तमंचा, कारतूस, छुरी, कुल्हाड़ी और रस्सी बरामद हुई। घटनास्थल पर कुल 119 गोवंश बरामद हुए। इनमें से 85 गोवंशों के सिर कटे हुए थे, जबकि 34 गायें हलाल की हुईं और बिना खाल की थीं। 9 गायें जिंदा पाई गईं। मौके पर भारी मात्रा में खून और मांस भी पड़ा था। आरोपियों में असलम, कल्लन, मोहम्मद उमर, हनीफ उर्फ भूरा, कफिल, फराहम, यूसुफ, यूनुस, यामीन, यासीन, छोटे, मोबिन उर्फ बाबू, लियाकत, समयदीन, फारूख, इब्राहिम फराहीम, हबीब और 8-10 अज्ञात व्यक्ति शामिल थे। जांच में पता चला कि असलम और उसका साथी इलियास गोकशी का मुख्य काम करते थे और गोमांस व अन्य सामान का व्यापार कर ट्रक में भरकर बाहर भेजते थे। थाना कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम (विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट बुलंदशहर चंद्रविजय श्रीनेत ने सभी 25 अपराधियों को गोकशी, गैंगस्टर और पशु क्रूरता अधिनियम का दोषी पाया। गोकशी के लिए 7-7 वर्ष का कारावास और 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड, गैंगस्टर अधिनियम के तहत 7-7 वर्ष का कारावास और 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड, तथा पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 50-50 रुपए का अर्थदंड सुनाया गया।

Published on November 18, 2025 by Repoter Kadeem Rajput TV Newsकल तक
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