बुलंदशहर में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड:BNS के तहत पहला फैसला...TV Newsकल तक

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Reporter Kadeem Rajput TV Newsकल तक

August 06, 2025

बुलंदशहर में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड:BNS के तहत पहला फैसला...TV Newsकल तक

बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत पहला महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। हत्या के दोषी राहुल को आजीवन कारावास की सजा मिली है। राहुल ने अपने दोस्त आकाश की हत्या की थी। एडीजे 03 वरुण मोहित निगम की अदालत ने सिर्फ 12 कार्य दिवसों में त्वरित सुनवाई पूरी की। यह नए कानून के तहत न्यायिक प्रक्रिया की तेज गति को दर्शाता है। 15 मार्च 2025 की रात खुर्जा में आकाश की हत्या उसके दोस्त राहुल ने की थी। न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के लागू होने के बाद का एक प्रमुख निर्णय है। इसके बाद पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार किया। मामले की जांच और सबूतों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी ठहराया। इससे संकेत मिलता है कि अब गंभीर अपराधों में तेजी से न्याय मिलेगा। कोर्ट ने मात्र 6 महीने के भीतर सजा सुनाकर न्यायिक प्रणाली में सुधार दिखाया है। BNS के तहत यह पहला बड़ा फैसला माना जा रहा है। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।

Published on August 06, 2025 by Reporter Kadeem Rajput TV Newsकल तक
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