फर्जी बिल बनाने वाले अधिकारियों के वेतन से वसूली:उपभोक्ता को भी मिलेगा मुआवजा,उपभोक्ता आयोग ने दिए आदेश...TV Newsकल तक

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Reporter kadeem Rajput TV Newsकल तक

October 22, 2025

फर्जी बिल बनाने वाले अधिकारियों के वेतन से वसूली:उपभोक्ता को भी मिलेगा मुआवजा,उपभोक्ता आयोग ने दिए आदेश...TV Newsकल तक

बुलंदशहर में उपभोक्ता आयोग ने फर्जी बिल बनाने के मामले में आरोपी बिजली विभाग के अधिकारियों के वेतन से वसूली का आदेश दिया है। इसके साथ ही उपभोक्ता को वाद व्यय और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 30 हजार रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग के जन सूचना अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि नगर के मोहल्ला राम विहार निवासी डेविड शर्मा के घर का बिजली मीटर खराब होने पर विभाग के कर्मचारियों ने 22 जुलाई 2022 को उसे उतारा था। मीटर की लैब जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई थी, जिसके बाद घर पर नया मीटर लगा दिया गया था। आरोप है कि इसके बावजूद अधिकारियों ने मनमानी करते हुए 10 मार्च 2023 को शर्मा को एक नोटिस भेजा। इसमें किसी अन्य मीटर का लोड दर्शाते हुए 66,144 रुपये का बकाया बताया गया था। शर्मा ने अधिकारियों को बिल ठीक कराने और पुराने मीटर की 'ओके' रिपोर्ट भी दिखाई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित डेविड शर्मा ने उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की। आयोग के न्यायाधीश हसनैन कुरैशी, सदस्य मोहित कुमार त्यागी और महिला सदस्य नीलम कुमारी ने जारी किए गए बिल को गलत पाया। आयोग ने आदेश दिया है कि इस गलत बिल की वसूली उपभोक्ता से करने के बजाय, बिजली विभाग की एमडी अपने स्तर से जांच कराकर संबंधित अधिकारियों के वेतन से जुर्माने की राशि वसूल करें। इसके अतिरिक्त, पीड़ित को 10 हजार रुपये वाद व्यय और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार रुपये अदा किए जाएं। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि एक माह के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस धनराशि पर सात फीसदी की दर से ब्याज भी देना होगा।

Published on October 22, 2025 by Reporter kadeem Rajput TV Newsकल तक
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