बुलंदशहर कोर्ट ने सुनाया फैसला:अवैध गैस रिफिलिंग के दोषी को 20 साल बाद सजा,₹5000 का जुर्माना भी लगा...TV Newsकल तक
Repoter Kadeem Rajput TV Newsकल तक
November 21, 2025
बुलंदशहर। अवैध घरेलू गैस रिफिलिंग के एक मामले में करीब 20 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मोहम्मद जुल्करनैन आलम ने आरोपी देशराज सिंह को दोषी करार देते हुए छह माह कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2005 का है। तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक स्याना सत्यवीर सिंह ने 15 फरवरी 2005 को थाना नरसेना में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि वह तहसीलदार स्याना और पूर्ति लिपिक स्याना के साथ बुगरासी में बसी बांगर तिराहे के निकट एक दुकान पर सिलेंडरों की जांच कर रहे थे। जांच के दौरान, कस्बा के मोहल्ला भूड़ निवासी देशराज सिंह एक घरेलू गैस सिलेंडर से पांच किलो के छोटे सिलेंडर में गैस रिफिलिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। यह कार्य पूरी तरह से अवैध था। न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद देशराज को दोषी ठहराया। पुलिस ने देशराज के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया और जांच पूरी कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।
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