स्याना में 32 आरोपियों को मिली जमानत:38 को एक साथ सजा,2018 में चिंगरावठी में इंस्पेक्टर की हत्या...TV Newsकल तक
Repoter Kadeem Rajput TV Newsकल तक
November 12, 2025
बुलंदशहर के स्याना हिंसा मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट ने 32 आरोपियों को जमानत दे दी। यह घटना 3 दिसंबर 2018 को चिंगरावठी में हुई थी, जिसमें स्याना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार और एक अन्य युवक की हत्या हुई थी। 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर जिले के स्याना थाना क्षेत्र स्थित चिंगरावठी में भड़की हिंसा के दौरान भीड़ ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और एक अन्य युवक की हत्या कर दी थी। इस मामले में कुल 44 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और आरएसएस पदाधिकारी भी शामिल थे। अदालत ने 5 आरोपियों को उम्रकैद और 33 अन्य आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। बुलंदशहर की एक अदालत ने 2 अगस्त 2025 सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया था। यह जनपद के इतिहास में पहली बार था जब एक ही मामले में 38 आरोपियों को एक साथ सजा दी गई। हालिया फैसले में, हाई कोर्ट ने हिंसा के मामले में जेल में बंद 32 आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इन 32 आरोपियों में से एक, योगेश राज, पहले ही हाई कोर्ट से 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत प्राप्त कर चुका था।
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