फसल नुकसान पर किसान 72 घंटे में शिकायत करें:प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत महत्वपूर्ण निर्देश जारी...TV Newsकल तक

RKRTNत

Repoter Kadeem Rajput TV Newsकल तक

April 09, 2026

फसल नुकसान पर किसान 72 घंटे में शिकायत करें:प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत महत्वपूर्ण निर्देश जारी...TV Newsकल तक

जिला कृषि अधिकारी राम कुमार यादव ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा कराने वाले किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, फसल को नुकसान होने पर किसान 72 घंटे के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह शिकायत व्यक्तिगत आधार पर होने वाली स्थानीय आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, जलभराव या आकाशीय बिजली से हुए नुकसान के लिए की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, फसल कटाई के बाद अगले 14 दिनों तक खेत में सुखाई के लिए रखी गई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा या बेमौसम बारिश से हुई क्षति भी इस योजना में शामिल है। किसान अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कई माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। इनमें टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करना, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का इस्तेमाल करना, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना शामिल है।

Published on April 09, 2026 by Repoter Kadeem Rajput TV Newsकल तक
    Built with v0